आयकर विभाग ने छोटे करदाताओं के लिए एक नई स्वैच्छिक योजना की घोषणा की है, जिसके तहत वे 31 दिसंबर 2026 तक अपनी अघोषित विदेशी संपत्तियों की जानकारी दे सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य करदाताओं को बिना किसी दंड के अपनी संपत्तियों को कर के दायरे में लाना है। इसमें 30 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा, साथ ही एक अतिरिक्त राशि भी देनी होगी। जानें इस योजना के तहत कौन से करदाता लाभ उठा सकते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है।
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