निर्दलीय सांसद उर्फ पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रयागराज की एक अदालत के आदेश पर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधि विभाग से जुड़े नेता और अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा की शिकायत के आधार पर की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कक्ष संख्या-10 के न्यायाधीश योगेश जैन ने पप्पू यादव के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 338, 196, 298, 299 और 356 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने पप्पू यादव को 11 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी। हालांकि, अभी तक इस मामले में पप्पू यादव की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी।
This is a summary. For the full story, refer to the original source. Public of India presents verified citizen-relevant reporting.