Chandigarh/Alive News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने RTE एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रखने को कानूनी बताया है। कोर्ट ने कहा कि सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को पहली कक्षा या एंट्री लेवल पर इन बच्चों को दाखिला देना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने [...] The post हाईकोर्ट ने RTE के तहत 25% सीटों पर गरीब बच्चों के दाखिले को सही ठहराया appeared first on Alive News .
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