CG High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण-पोषण के मामलों में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पति को पत्नी की आय और संपत्ति के शपथ पत्र पर जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) करने का पूरा अधिकार है. हाईकोर्ट ने दुर्ग फैमिली कोर्ट के रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दोनों पक्षों को समान अवसर देने की बात कही.
This is a summary. For the full story, refer to the original source. Public of India presents verified citizen-relevant reporting.