बिलासपुर में रेलवे ट्रैक पर अनाधिकृत प्रवेश को लेकर रेलवे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जनविश्वास अधिनियम लागू होने के बाद 58 दिनों में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने 2079 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10.39 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। यह कार्रवाई मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सौरभ कुमार के निर्देशन में की गई। रेल प्रशासन ने रेलवे ट्रैक पर अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाने का दावा किया है। अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना जानलेवा अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ट्रैक, यार्ड और अन्य प्रतिबंधित रेल परिसरों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना जानलेवा हो सकता है। इससे गंभीर दुर्घटना, चोट या मौत की आशंका रहती है। यह रेलवे अधिनियम की धारा 147 का भी उल्लंघन है। जनविश्वास अधिनियम के प्रावधान 19 जून से लागू किए गए हैं। इस अवधि में, यानी 19 जून से 15 अगस्त तक, मंडल में धारा 147 के तहत कुल 2079 मामले दर्ज किए गए, जिनसे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 10 लाख 39 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। रेलवे की यह अपील रेल प्रशासन ने यात्रियों और आम नागरिकों से रेलवे परिसरों में अनाधिकृत प्रवेश न करने और रेल सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे रेलवे ट्रैक और यार्ड से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, लाइन पार करने के लिए केवल निर्धारित पैदल पुल, भूमिगत मार्ग या अधिकृत क्रॉसिंग का उपयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अनाधिकृत प्रवेश की सूचना तत्काल आरपीएफ या जीआरपी को देने का आग्रह किया गया है।
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