नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें सोमनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों में मांस और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को पकाने, बेचने और भंडारण करने पर प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से लंबित अपील पर दो महीने के भीतर फैसला करने का प्रयास करने को कहा है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने छह खानपान प्रतिष्ठानों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इन प्रतिष्ठानों ने गुजरात सुनवाई ...
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