LIVE Public of India  •  Pan-India Citizen Newsroom  •  Verified Reporting
support@publicofindia.in Membership
BREAKING
Submit your story — verified, policy-led, privacy-first publishing Hindi & English news updated every 15 minutes from across India Members get priority review, profile badge & creator dashboard Public of India is a private platform — not a government website Submit your story — verified, policy-led, privacy-first publishing Hindi & English news updated every 15 minutes from across India Members get priority review, profile badge & creator dashboard Public of India is a private platform — not a government website
Home  /  POLITICS  /  पुलिस ने पटाखा कारोबारियों के साथ की बैठक:दुकान...
POLITICS Verified हिंदी

पुलिस ने पटाखा कारोबारियों के साथ की बैठक:दुकानों में अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी, रास्तों पर कब्जा करने पर रोक, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई

India • 12h ago • Source: publicofindia

दीपावली पर पटाखा दुकानों में आग की घटनाएं रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए रायपुर पुलिस ने कारोबारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। दुकानों में अग्निशमन यंत्र रखना, पटाखों का तय सीमा में भंडारण करना और दुकानों के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। दुकान के आसपास धूम्रपान, खुली आग और ज्वलनशील सामान रखने पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम और नॉर्थ जोन में पटाखा कारोबारियों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी गई। पश्चिम जोन की बैठक सिविल लाइन स्थित सी 4 भवन में हुई। इसमें ईदगाहभाठा मैदान में दुकान लगाने वाले कारोबारी भी शामिल हुए। वहीं, नॉर्थ जोन में डीसीपी दीपमाला कश्यप की अध्यक्षता में अस्थायी पटाखा विक्रेताओं की बैठक हुई। दुकानों के आसपास रास्ता नहीं रोक सकेंगे पुलिस ने कारोबारियों को निर्देश दिए कि पटाखों की दुकानें केवल तय और अनुमति वाले स्थानों पर ही लगाई जाएं। दुकानों के बीच जरूरी दूरी रखी जाए और सड़क या आपातकालीन वाहनों के आने-जाने का रास्ता बाधित न हो। दुकानों के आसपास भीड़ जमा नहीं होने देने और बिजली की व्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है। पटाखों के भंडारण और बिक्री के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। दुकानों में अग्निशमन यंत्र और दूसरे जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखने होंगे। निर्धारित सीमा से अधिक पटाखे नहीं रखे जा सकेंगे। लाइसेंस की शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। संदिग्ध गतिविधि दिखे तो पुलिस को दें सूचना पुलिस ने कारोबारियों से कहा है कि आग लगने की आशंका पैदा करने वाली गतिविधियों से बचें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की जानकारी तत्काल पुलिस और संबंधित विभाग को दें। पश्चिम जोन की बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा ने सुरक्षा नियमों का गंभीरता से पालन करने की अपील की। वहीं, नॉर्थ जोन की डीसीपी दीपमाला कश्यप ने नियमों का उल्लंघन मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी। साइबर ठगी से बचने के लिए भी किया जागरूक बैठक के दौरान नॉर्थ जोन पुलिस ने 'साइबर पर संकल्प' अभियान के तहत पटाखा विक्रेताओं और मौजूद लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने की जानकारी दी। उन्हें अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, फर्जी कॉल और मैसेज से सावधान रहने तथा बैंक खाते और निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करने की समझाइश दी गई। पुलिस ने बताया कि साइबर ठगी होने पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दोनों जोन के अधिकारी रहे मौजूद पश्चिम जोन की बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त नवनीत पाटिल, आजाद चौक थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर, अग्निशमन विभाग के निरीक्षक लीलेश्वर सिंह और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, नॉर्थ जोन की बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आदित्य पांडे, एसीपी उरला पूर्णिमा लामा, गुढ़ियारी, खमतराई और उरला थाना प्रभारी, रामनगर चौकी प्रभारी तथा अस्थायी पटाखा विक्रेता शामिल हुए। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि दीपावली पर पटाखों का सुरक्षित इस्तेमाल करें, सुरक्षा नियमों का पालन करें और साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहते हुए त्योहार मनाएं।

This is a summary. For the full story, refer to the original source. Public of India presents verified citizen-relevant reporting.