मुंबई के एक व्यक्ति ने पुराना घर बेचकर मिले करोड़ों रुपये से कई आवासीय प्रॉपर्टी खरीदीं. इनकम टैक्स विभाग ने एक से ज्यादा घरों में निवेश पर धारा 54 की टैक्स छूट पर आपत्ति जताई. मामला ITAT पहुंचा, जहां पुराने नियमों को देखते हुए करदाता को राहत मिली. जानिए क्या था पूरा मामला और फैसला क्यों अहम है.
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