गुजरात के इस यूसीसी के तहत सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के भीतर कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। एक से ज़्यादा शादियां करने पर रोक है। लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है।
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