सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 7 जनवरी 2026 के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सरकार द्वारा एक ठेके की कथित गड़बड़ी की वसूली दूसरे नए ठेके के चालू बिलों से करने को सही ठहराया गया था।
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