इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोमतीनगर के विभूतिखंड में वर्षों से कारोबार कर रहे पटरी दुकानदारों को राहत दी है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई न हो। कोर्ट ने कहा कि हर दुकानदार को नोटिस देकर 7 दिन में जवाब मांगा जाए। इसके बाद सुनवाई का मौका मिले और कानून के हिसाब से फैसला लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने देवी प्रसाद अवस्थी समेत 16 दुकानदारों की याचिका पर दिया। दुकानदारों ने बताया कि वे ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग कार्यालय और विराज टावर्स के पीछे करीब 10 साल से काम कर रहे हैं। एलडीए ने कोर्ट को बताया कि दुकानदारों ने उस जमीन के कुछ हिस्से पर कब्जा किया है, जिसे प्राधिकरण तीसरे पक्ष को नीलाम कर चुका है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये निर्देश दिए।
This is a summary. For the full story, refer to the original source. Public of India presents verified citizen-relevant reporting.