प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश देने से इन्कार करने के आदेशों को रद्द कर दिया है और मामले को संबंधित अधिकारी के पास दोबारा विचार के लिए भेज दिया है। याचिकाकर्ता गीता चौधरी ने याचिका दाखिल कर 16 जुलाई 2026 और 25 जुलाई 2026 के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें उनके तीसरे मातृत्व अवकाश के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। यह आदेश हापुड़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी द्वारा पारित किए गए थे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, ...
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