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23h ago हिंदी
राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं रोकी जाएगी सरकारी नौकरी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों के लिए चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन से जुड़े नए शासनादेश को लेकर नियुक्ति विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विभाग के अनुसार, किसी अभ्यर्थी को केवल उसकी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। शासनादेश की व्याख्या उसके संपूर्ण पाठ और वास्तविक संदर्भ के आधार पर की जानी चाहिए, ताकि किसी प्रावधान को उसके मूल आशय से अलग करके प्रस्तुत न किया जाए। विभाग ने कहा कि राजनीतिक विचारधारा, वैचारिक असहमति, सरकार की आलोचना और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध को हिंसात्मक गतिविधियों के समान नहीं माना जा सकता। संबंधित ...